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LPG सिलेंडर बुकिंग पर बड़ा फैसला: अब 45 नहीं 25 दिन में मिलेगा रिफिल, केंद्र ने जारी किए नए नियम


मैहर। देश भर के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है।

मंत्रालय के उप सचिव मोहित कुमार अग्रवाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक M-13025(12)/11/2026-LPG-PNG (E.57166), दिनांक 07 सितंबर 2026 के अनुसार अब सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग का गैप एक समान 25 दिन कर दिया गया है।

क्या था पुराना नियम -

मंत्रालय ने बताया कि फरवरी 2026 में मध्य-पूर्व (Middle East) में युद्ध जैसी स्थिति बनने के कारण एलपीजी की मांग को नियंत्रित करने के लिए 12 मार्च 2026 को PIB प्रेस रिलीज जारी कर अस्थायी व्यवस्था लागू की गई थी। जिसके तहत शहरी क्षेत्र में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के अंतराल पर ही दूसरा सिलेंडर बुक करने की अनुमति थी।

क्या है नया आदेश -

अब एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति सामान्य होने और बैकलॉग में काफी कमी आने के बाद मंत्रालय ने इस अंतर को खत्म करने का फैसला लिया है।

नए आदेश के अनुसार -

अब शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर ही अपना अगला सिलेंडर बुक करा सकेंगे।

मंत्रालय ने IOCL, BPCL और HPCL के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से इस संशोधित व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्हें पहले 45 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ता था।

Date & Time : 2026-09-09 12:47:02

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