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नरसिंहपुर पुलिस ने अंधी हत्या का किया खुलासा, 48 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार


नरसिंहपुर। पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में नरसिंहपुर पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों के आरोपियों की पतासाजी कर त्वरित गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना मुंगवानी क्षेत्र के ग्राम कठौतिया हार स्थित सिद्धेश्वर धाम में बाबा कैलाश की पत्थर से हमला कर हत्या किए जाने के मामले का अंधी हत्या का खुलासा करते हुए नरसिंहपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

घटना का विवरण:

थाना मुंगवानी को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कठौतिया हार स्थित सिद्धेश्वर धाम में बाबा कैलाश के सिर पर पत्थर से हमला किया गया था। उपचार के लिए जबलपुर ले जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुँची। घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करने हेतु एफएसएल टीम, डॉग स्क्वॉड एवं फिंगरप्रिंट टीम को बुलाया गया, जिनके द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए।

प्रारंभिक जाँच एवं गवाहों के कथनों से सामने आया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सो रहे बाबा के सिर पर पत्थर से हमला किया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अंधी हत्या का खुलासा 48 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार : 

अज्ञात आरोपी की पतासाजी के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु अति. पुलिस अधीक्षक, संदीप भूरिया के मार्गदर्शन में एवं एसडीआपी, गोटेगांव,  लाकेश मार्को के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आसपास के किसानों से पूछताछ की तथा मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में जानकारी जुटाई।

जाँच के दौरान ग्राम पाठा निवासी सोमनाथ ठाकुर, पिता उजियार ठाकुर, उम्र 45 वर्ष के घटनास्थल पर देखे जाने तथा सिद्धेश्वर धाम में ठहरने वाले बाबाओं के संबंध में जानकारी लेने की बात सामने आई। पुलिस ने संदेही को तलाश कर अभिरक्षा में लिया और पूछताछ की।

पूछताछ में आरोपी ने सिद्ध बाबा धाम में रहने वाले श्रीलाल ठाकुर के साथ जादू-टोने को लेकर पुरानी रंजिश होने की बात बताई। जिसके कारण आरोपी द्वारा कुटिया में सो रहे बाबा के सिर पर पास में पड़ा पत्थर पटककर हत्या करना स्वीकार किया गया है। आरोपी सोमनाथ ठाकुर, पिता उजियार ठाकुर, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम पाठा के विरूद्ध धारा 103 (1) बीएपएस के तहत प्रकरण पंजीवद्ध कर न्यायालय पेश किया जा रहा है।

अंधी हत्या के खुलासे में पुलिस टीम की भूमिका:

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मुंगवानी उप निरीक्षक दिलीप सिंह, सहायक उप निरीक्षक विजय पटेल, प्रधान आरक्षक विवेक तिवारी, प्रधान आरक्षक संजय डोंगरे, प्रधान आरक्षक नीरज धुर्वे, आरक्षक रामकुमार, आरक्षक साकेत यादव, आरक्षक मिलिंद, आरक्षक दीपक एवं आरक्षक अतुल राजनेगी की मुख्य भूमिका रही है।

Date & Time : 2026-10-29 14:12:59

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