
इंदौर नगर निगम आज, 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन नगर निगम के सभी 22 जोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालय और निगम मुख्यालय में किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से संपत्ति कर और जलकर के बकाया मामलों में करदाताओं को सरचार्ज पर विशेष छूट मिलेगी।
नगर निगम के अधिकारी पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार यह लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें करदाताओं को बकाया कर जमा करने पर अधिभार में राहत दी जाएगी।
सरचार्ज में छूट का विवरण:
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संपत्ति कर:
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50,000 रुपए तक बकाया – 100% छूट
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50,001 से 1,00,000 रुपए तक – 50% छूट
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1,00,001 रुपए से अधिक – 25% छूट
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जलकर:
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10,000 रुपए तक बकाया – 100% छूट
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10,001 से 50,000 रुपए तक – 75% छूट
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50,001 रुपए से अधिक – 50% छूट
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महापौर और नगर निगम आयुक्त ने करदाताओं से अपील की है कि वे आज आयोजित लोक अदालत में पहुंचकर बकाया कर जमा करें और सरचार्ज में मिलने वाली छूट का लाभ उठाएं। करदाताओं की सुविधा के लिए सभी कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल, पंखे-कूलर, टेंट और लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नगर निगम ने राजस्व संग्रहण के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए हैं।

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