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दिग्विजय सिंह की यात्रा में बच्चों से नारे लगवाने पर NHRC का एक्शन, मुख्य सचिव और DGP से दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट


भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की राजनीतिक यात्रा के दौरान नाबालिग बच्चों से कथित तौर पर राजनीतिक नारे लगवाने और उन्हें कथित आर्थिक प्रलोभन देकर यात्रा में शामिल कराने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को विस्तृत जांच कर दो सप्ताह के भीतर 'कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report - ATR) प्रस्तुत करने का आधिकारिक निर्देश जारी किया है।

आयोग के समक्ष 22 अक्टूबर 2026 के संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिग्विजय सिंह की यात्रा में बच्चों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इस घटनाक्रम से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो 22 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर साझा किए गए थे। शिकायत में यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि बच्चों को पैसे देकर यात्रा में सम्मिलित किया गया, जो बाल संरक्षण कानूनों और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन हो सकता है।

प्रियंक कानूनगो की पीठ का निर्देश, MeitY को सोशल मीडिया वीडियो जांचने के आदेश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। पीठ ने राज्य के शीर्ष प्रशासनिक व पुलिस नेतृत्व को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे शिकायत के प्रत्येक बिंदु की निष्पक्ष जांच करें। विशेष रूप से यह पड़ताल की जाए कि क्या बच्चों को किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रलोभन देकर भीड़ का हिस्सा बनाया गया और क्या आयोजन के दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम या अन्य विधिक प्रावधानों की अनदेखी हुई।

इसके साथ ही आयोग ने केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय को सोशल मीडिया मंचों पर बच्चों के प्रसारित वीडियो और तस्वीरों के इस्तेमाल की विधिक व तकनीकी पहलुओं से जांच करने को कहा गया है। आयोग के सहायक रजिस्ट्रार (विधि) बृजवीर सिंह द्वारा जारी पत्र में सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि ईमेल व आधिकारिक माध्यम से आयोग को सौंपने को पाबंद किया गया है।

Date & Time : 2026-10-23 15:55:03

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