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रेलवे ने कई धाराओं में बदला जुर्माना: बिना टिकट यात्रा और हुड़दंगई पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना, नए नियम लागू


जबलपुर. रेल सफर के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले और रेलवे परिसरों में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले तत्वों के खिलाफ भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। रेल यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और स्टेशनों पर अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से 'रेल अधिनियम, 1989' की विभिन्न धाराओं में बड़ा संशोधन किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधित दंड एवं जुर्माना प्रावधान 19 जून 2026 से पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। यह बदलाव 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026' के तहत किए गए हैं।

लंबे समय बाद बदली जुर्माना राशि, न्यूनतम पेनल्टी हुई 500 रुपये जबलपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. DCM) डॉ. मधुर वर्मा ने बताया कि इन संशोधित प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बिना टिकट व अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। उन्होंने साफ किया कि लंबे समय से इन दंड राशियों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अब व्यावहारिक और कड़ा बनाया गया है।

जानिए क्या हुए हैं मुख्य बदलाव:

  • धारा 137 (बिना टिकट यात्रा): यदि कोई यात्री बिना टिकट या अनाधिकृत तरीके से यात्रा करते हुए या इसका प्रयास करते हुए पकड़ा जाता है, तो उससे लिया जाने वाला न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार (Minimum Penalty) अब 250 रुपये से बढ़ाकर सीधे 500 रुपये कर दिया गया है।

  • धारा 138 (अनियमित यात्रा): गलत श्रेणी या गलत टिकट पर सफर करने जैसे अनियमित मामलों में भी अब न्यूनतम पेनल्टी 250 रुपये के स्थान पर 500 रुपये वसूली जाएगी।

  • ट्रेसपास और अवैध वेंडिंग: रेलवे ट्रैक पार करने (ट्रेसपास), स्टेशनों पर अवैध फेरी लगाने (अनाधिकृत हॉकिंग) पर भी जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है।

  • महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश: महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में जबरन घुसने वाले पुरुषों और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भी अब पहले से कहीं ज्यादा आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।

वैध टिकटधारियों को मिलेगा सहूलियत का सफर रेलवे प्रशासन का मानना है कि जुर्माने की राशि दोगुनी होने से बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले आदतन उल्लंघनकर्ताओं पर लगाम लगेगी। इससे न केवल रेलवे के राजस्व में सुधार होगा, बल्कि कंफर्म और वैध टिकट लेकर चलने वाले आम यात्रियों को ट्रेनों में अनावश्यक भीड़ और असुविधा से बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें और जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें।

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