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फ्लाइट में ‘फेवरेट सीट’ पर राहत टली, सरकार ने 60% फ्री सीट नियम पर लगाई रोक

नई दिल्ली. भारत सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देने वाले अपने हालिया फैसले पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों की आपत्तियों के बाद फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क उपलब्ध कराने वाले प्रस्ताव को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

क्या था सरकार का फैसला?

18 मार्च को मंत्रालय ने Directorate General of Civil Aviation (DGCA) को निर्देश दिया था कि हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें यात्रियों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं।
इस नियम को 20 अप्रैल से लागू किया जाना था, जिसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चयन में समान अवसर देना था।

 क्यों लिया गया यू-टर्न?

एयरलाइंस कंपनियों के संगठन Federation of Indian Airlines ने इस फैसले पर कई आपत्तियां जताईं।
उन्होंने कहा कि:

  • इससे ऑपरेशनल लागत बढ़ेगी
  • टिकट किराए पर असर पड़ेगा
  • मौजूदा डिरेगुलेटेड टैरिफ सिस्टम बिगड़ सकता है

इन चिंताओं को देखते हुए सरकार ने नियम को “अगले आदेश तक” टाल दिया है।

अभी क्या है नियम?

  • वर्तमान में केवल 20% सीटें ही मुफ्त चयन के लिए उपलब्ध होती हैं
  • बाकी सीटों के लिए यात्रियों को 500 से 3000 तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है
  • यही व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी

यात्रियों के अधिकारों पर जोर

सरकार ने पहले जारी निर्देशों में यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करने की बात भी कही थी। इसमें शामिल हैं:

  • फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर स्पष्ट जानकारी
  • बोर्डिंग से मना करने की स्थिति में नियमों का पालन
  • एयरलाइंस की वेबसाइट, ऐप और एयरपोर्ट काउंटर पर जानकारी प्रदर्शित करना
  • क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराना

क्या मतलब है यात्रियों के लिए?

इस फैसले से फिलहाल यात्रियों को पसंदीदा सीट चुनने के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते रहेंगे। हालांकि भविष्य में समीक्षा के बाद सरकार इस नियम को फिर से लागू कर सकती है।

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