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सतना: लोटस इन्फ्रारिएल्टी बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने की 20 करोड़ की जमीन कुर्क

सतना जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद लोटस इन्फ्रारिएल्टी बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मंगलवार दोपहर राजस्व टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर बिल्डर की लगभग 20 करोड़ रुपए मूल्य की 5.423 हेक्टेयर जमीन कुर्क कर ली। यह पूरी कार्रवाई रेरा (RERA) के आदेश का पालन न करने और एक खरीदार के 29.18 लाख रुपए बकाया न लौटाने के कारण की गई है। प्रशासन ने न केवल जमीन को अपने नियंत्रण में लिया है, बल्कि बिल्डर के कार्यालय को भी सील कर दिया है।

यह मामला विराट नगर निवासी हिमांशु गर्ग से जुड़ा है, जिन्होंने लोटस इन्फ्रारिएल्टी के 'कोवेन्ट कोर्ट' शॉपिंग मॉल में एक दुकान के लिए 17.90 लाख रुपए में सौदा तय किया था। खरीदार ने बुकिंग राशि के साथ कुल 10.51 लाख रुपए जमा कर दिए थे, लेकिन मॉल का निर्माण कार्य बीच में ही बंद हो गया। जब खरीदार ने अपनी जमा राशि वापस मांगी, तो बिल्डर निदेशक नीरज चौरसिया ने न तो दुकान का कब्जा दिया और न ही पैसे लौटाए। इसके बाद पीड़ित ने रेरा की शरण ली, जिसने ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश दिया था।

रेरा के आदेश के बावजूद जब वसूली नहीं हुई, तो मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2026 को कलेक्टर को निर्देश दिया कि 6 महीने के भीतर वसूली की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसी क्रम में नायब तहसीलदार सौरभ द्विवेदी के नेतृत्व में राजस्व टीम, जिसमें आरआई तोताराम बंसल और अन्य पटवारी शामिल थे, सिविल लाइंस पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने पन्ना रोड स्थित साईं लोटस सिटी के कार्यालय को सीज किया और 16 किता भूमियों के सरकारी रिकॉर्ड में कुर्की का आदेश दर्ज कर दिया।

कुर्क की गई इस बेशकीमती संपत्ति को फिलहाल बाबूपुर ग्राम पंचायत के सचिव मनसुख लाल रवि के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर के अन्य डिफाल्टर बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि बिल्डर जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो कुर्क की गई भूमि की नीलामी कर पीड़ित खरीदार की राशि की भरपाई की जाएगी। इस कार्रवाई ने रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारों के हितों की रक्षा के प्रति प्रशासन की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया है।

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