
सतना, देशबन्धु। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, सतना के पीठासीन अधिकारी शशिकांत वर्मा ने थाना कोलगवां के अपराध में निर्णय सुनाते हुए मादक पदार्थ गांजा की अवैध तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10- 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वहीं प्रकरण के अन्य 2 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।
मामले में राज्य कि ओर से पैरवी करने वाले एजीपी अखिलेश अवधिया ने बताया, 18 अक्टूबर 2022 को बदखर में प्रभाकर कुशवाहा के घर के पीछे अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी में आरोपियों के कब्जे से 3 लाख रुपए कीमत का 15 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया।
अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करने पर विचारण के बाद अभियुक्त प्रभाकर कुशवाहा (36) निवासी ग्राम पड़ुहार, थाना सभापुर, अभियुक्त राकेश पटेल (45) निवासी ग्राम करिहार, थाना बरौंधा, अर्जुन पटेल (24) निवासी ग्राम करिहार, थाना बरौंधा को को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड न देने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास हागा। अभियुक्त पंकज सिंह (40) निवासी ग्राम कोठी, संदीप पाठक उर्फ लंगड़ा (35) निवासी जैतवारा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में जब्त स्कूटी राजसात किए जाने का आदेश दिया गया है।
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