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बुरहानपुर: अर्चना चिटनिस शुगर मिल मामला - हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री व गृह सचिव को भेजा नोटिस


बुरहानपुर जिले में स्थित 'ईश्वर सहकारी शक्कर एवं कृषि उद्योग मर्यादित' से जुड़े कथित वित्तीय फर्जीवाड़े का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ (जबलपुर) पहुंच गया है। इस मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, राज्य शासन के गृह सचिव, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव तथा अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है।

बिना प्लांट स्थापित किए करोड़ों के ऑडिट का आरोप

महू निवासी धर्मेंद्र शुक्ला द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब अर्चना चिटनिस संस्था की अध्यक्ष थीं, तब ग्राम टाकलखेड़ा में शुगर मिल के लिए जमीन खरीदी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, विश्रामपुर में शुगर मिल प्लांट स्थापित करने का दावा किया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती से इसका विधिवत उद्घाटन भी कराया गया था।

याचिका में दावा किया गया है कि सूचना के अधिकार (RTI) से प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों और मौके पर की गई जांच में धरातल पर किसी भी प्रकार का शुगर मिल प्लांट मौजूद नहीं पाया गया। याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया कि वास्तविक प्लांट न होने के बावजूद करोड़ों रुपये की फर्जी बैलेंस शीट तैयार कर उसका ऑडिट कराया गया और शासन से बड़ी वित्तीय राशि प्राप्त की गई। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्रियों तथा उससे जुड़ी राजस्व प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं।

सभी पक्षों के जवाब के बाद तय होगी आगे की दिशा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। शासन और संबंधित पक्षों की ओर से औपचारिक जवाब दाखिल किए जाने के बाद ही याचिका में लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल अदालत ने इन आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष या फैसला नहीं दिया है।

Date & Time : 2026-09-28 13:53:30

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