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अशोकनगर: चंदेरी में खेत में लगे फंदे से तेंदुए की मौत, आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा


अशोकनगर जिले अंतर्गत चंदेरी वन परिक्षेत्र से वन्यजीव अपराध की एक गंभीर घटना सामने आई है। निदानपुर गांव के समीप स्थित एक कृषि भूमि (खेत) में अवैध रूप से लगाए गए तार के फंदे (शिकार/फेंसिंग ट्रैप) में फंसने से एक वयस्क तेंदुए की मौत हो गई। सोमवार को खेत में तेंदुआ मृत पाए जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग के मैदानी अमले और उच्चाधिकारियों में हड़कंप मच गया और टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची।

वन परिक्षेत्र के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तो तेंदुआ फंदे में जकड़ा हुआ मृत अवस्था में पाया गया। प्राथमिक तकनीकी जांच में स्पष्ट हुआ कि तेंदुए की कमर में तार का फंदा इस कदर कस गया था कि अत्यधिक खिंचाव और दम घुटने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वन विभाग ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान (माधव टाइगर रिजर्व) से प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड दल को तलब किया। श्वान दस्ते की मदद से घटना स्थल, खेत की सीमाओं और आसपास के पूरे इलाके में सघन फॉरेंसिक पड़ताल की गई।

खेत मालिक गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल

डॉग स्क्वॉड द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर वन विभाग ने खेत मालिक को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) के कड़े प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया। विधिवत गिरफ्तारी के उपरांत आरोपी को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से विद्वान न्यायाधीश के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

तेंदुए के शव का अशोकनगर के वरिष्ठ पशु चिकित्सकों के पैनल द्वारा विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वन अधिकारियों और पंचों की मौजूदगी में तेंदुए का विधिवत अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया।

किसानों से तार के फंदे व झटका मशीन न लगाने की अपील

वन विभाग के अधिकारियों ने मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि जंगल की सीमाओं से लगे खेतों में किसान अक्सर जंगली सूअरों और नीलगायों से फसलों की सुरक्षा के नाम पर अवैध क्लच वायर के फंदे या जानलेवा करंट/झटका मशीनें लगा देते हैं। इस प्रकार की लापरवाही से संरक्षित वन्यजीवों की जान चली जाती है, जो कि कानूनन एक गैर-जमानती और गंभीर अपराध है। वन विभाग ने सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों से सख्त अपील की है कि वे खेतों में इस तरह के जानलेवा फंदे बिल्कुल न लगाएं, अन्यथा पकड़े जाने पर कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Date & Time : 2026-10-05 13:58:31

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