
बैतूल। वन संरक्षक (CF) बैतूल वृत्त मधु व्ही. राज के कुशल मार्गदर्शन एवं वनमंडलाधिकारी (DFO) पश्चिम बैतूल सामान्य वनमंडल एल.के. वासनिक के निर्देशन में वन विभाग द्वारा वन अपराधों, अवैध कटाई एवं वन संपदा के अवैध दोहन के विरुद्ध निरंतर सघन गश्ती एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में चिचोली परिक्षेत्र के खामापुर वृत्त अंतर्गत जाफरीमऊ वन क्षेत्र में हुई अवैध सागौन कटाई के प्रकरण में वन विभाग को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रकरण में संलिप्त सहआरोपी सौरभ विश्नोई, निवासी रेवापुर, जिला हरदा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भैंसदेही के समक्ष पेश किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 29 दिसंबर की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जाफरीमऊ वन क्षेत्र में चार सागौन वृक्षों की अवैध कटाई की गई थी। वन विभाग के रात्रि उड़नदस्ते एवं गश्ती दल द्वारा क्षेत्र में की जा रही सघन रात्रि गश्त के कारण आरोपी कटे हुए सागौन की लकड़ी को मौके से बाहर ले जाने में सफल नहीं हो सके।
घटना के दौरान वन विभाग के गश्ती दल द्वारा घटनास्थल के समीप एक संदिग्ध अल्टो वाहन को रोका गया था। पूछताछ एवं प्रकरण की विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी अर्जुन यादव, पिता मस्तराम यादव, निवासी ग्राम डोल की संलिप्तता सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण की विवेचना को आगे बढ़ाते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर सहआरोपी सौरभ विश्नोई, निवासी रेवापुर, जिला हरदा की कथित संलिप्तता भी सामने आई। इसके पश्चात वन विभाग द्वारा उसे गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय भैंसदेही के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सौरभ विश्नोई के विरुद्ध जिला हरदा में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 25 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है।
वन विभाग द्वारा वन संपदा की सुरक्षा एवं अवैध कटाई पर प्रभावी नियंत्रण हेतु रात्रि गश्त, उड़नदस्ता कार्रवाई एवं संवेदनशील वन क्षेत्रों में सतत निगरानी को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। वन अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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