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डिंडौरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 24 दिनों में 28 बाल विवाह रोके, कई बच्चों को बचाया

डिंडौरी। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सराहनीय पहल करते हुए 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कुल 28 बाल विवाह (Child Marriage) को सफलतापूर्वक रुकवाया है। इस अभियान के चलते कई बच्चों को कम उम्र में शादी के बंधन में बंधने से बचा लिया गया, जो उनके भविष्य और स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जिला परियोजना अधिकारी श्याम सिगौर के अनुसार, जैसे ही किसी बाल विवाह की सूचना मिलती है, तत्काल रेस्क्यू टीम (Rescue Team) पुलिस के साथ संबंधित गांव पहुंचती है। टीम वहां परिवारों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और इसके खिलाफ बने कानून (Child Marriage Law) की जानकारी देती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

टीम परिवारों को यह समझाने में भी सफल रही कि विवाह के लिए निर्धारित आयु सीमा—लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष—का पालन करना अनिवार्य है। कानूनी डर और बच्चों के स्वास्थ्य व भविष्य की चिंता को समझते हुए कई परिवारों ने खुद ही विवाह रोकने का निर्णय लिया।

???? ब्लॉकवार आंकड़े:
इस अभियान के तहत डिंडौरी विकासखंड में सबसे ज्यादा 13 बाल विवाह रोके गए। इसके अलावा मेहदवानी में 5, करंजिया में 3, समनापुर, शहपुरा और बजाग में 2-2, जबकि अमरपुर में 1 बाल विवाह को रोका गया। इस पूरी कार्रवाई में वन स्टॉप सेंटर (One Stop Center), चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline) और पुलिस विभाग ने मिलकर अहम भूमिका निभाई।

प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करने में सहयोग करें। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 7828195167 जारी किया गया है, जहां सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

गांव-गांव में मजबूत सूचना तंत्र विकसित कर प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में कहीं भी गुपचुप तरीके से बाल विवाह न हो सके। यह अभियान सामाजिक जागरूकता और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है।

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